आगरा 04 जनवरी ।
लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित मनीष एवं रितिक को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रनवीर सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुनील कुमार शर्मा द्वारा थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 11 नवम्बर 22 की शाम 5.30 बजें उसकीं बहन श्रीमती संध्या एवं भांजी मनी सिधेश्वरी मन्दिर पूजा अर्चना करनें गयी थीं।बाहर आने के दौरान फोन आने पर वादी की भांजी नें बात करने के लिये फोन निकाला तभी पीछे से आये दो युवक भांजी का मोबाइल लूट गुरुद्वारा वाली गली में भाग गये।
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वादी की तहरीर पर पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी मनीष पुत्र राम प्रकाश निवासी काक्षी पुरा सदर एवं रितिक पुत्र राजेन्द्र निवासी लाल कुर्ती सदर को हिरासत में लें उनकें कब्जें से लूटा गया मोबाइल बरामद कर जेल भेजा था।
गवाही के दौरान वादी मुकदमा उसकीं बहन एवं भांजी नें कथन किया कि इन बदमाशो द्वारा घटना को अंजाम नहीँ दिया। सीसीटीवी कैमरों में दर्ज बदमाशों की भी आरोपियों की फोटो का मिलान नही होने एवं आरोपियो के अधिवक्ता नगेंद्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी कें तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दियें।
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