आगरा 11 दिसम्बर ।
विद्युत अधिनियम की धारा के तहत आरोपित राजवीरसिंह पुत्र हेत सिंह निवासी ग्राम सलेमाबाद, थाना मलपुरा जिला आगरा को सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट माननीय दिनेश तिवारी ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अवर अभियंता यशपालसिंह ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 24 नवम्बर 2005 को अधिशासी अभियंता रेड, चंद्रशेखर मिश्रा प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल श्याम मुरारी यादव ने मय अधीनस्थ आरोपी राजवीर सिंह को अपने पी.टी.डब्लू (ट्यूबबेल)पर बगैर विभागीय स्वीकृति के दस हॉर्स पावर की आटाचक्की चलाते पायेजाने पर उसके विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया ।
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अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा सहित तीन गवाह अदालत में पेश किये गये।
अदालत नें चेकिंग रिपोर्ट पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीँ होने, स्वतंत्र गवाह के अभाव, आटाचक्की आरोपी की होने के बाबत कोई सबूत पेश करने में विफल रहने पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
आरोपी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह धाकरे एवं राजेश त्यागी द्वारा की गई।
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