आगरा।
पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने और आयुध अधिनियम के मामले में जेल में बंद आरोपी को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक की अदालत ने आरोपी शिव कुमार उर्फ भोला की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
मामला थाना खेरागढ़ क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष और दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 31 मई 2025 को तत्कालीन थानाध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा अपनी पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त और चेकिंग कर रहे थे।
उसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दुधाधारी चौराहे पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच शुरू की।
पुलिस ने जब एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।
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बताया गया कि एक गोली थानाध्यक्ष के सिर के पास से होकर गुजरी।
पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग (हाफ एनकाउंटर) में मोटरसाइकिल सवार शिव कुमार उर्फ भोला, निवासी भिलावली, थाना खेरागढ़ घायल हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया।
वहीं, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने करीब 50 मीटर पीछा करने के बाद दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध राइफल और कारतूस बरामद करने का दावा किया था।
अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा ने बचाव पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस कथित घटना में किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई है।
इसके साथ ही, पुलिस द्वारा दिखाई गई हथियारों की बरामदगी के दौरान किसी भी स्वतंत्र या स्थानीय नागरिक को गवाह नहीं बनाया गया है, जो पुलिस की कहानी पर संदेह पैदा करता है।
जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, पुलिसकर्मी के घायल न होने और बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह के अभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी शिव कुमार की जमानत स्वीकृत कर ली तथा रिहाई के आदेश दिए।
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