सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर प्रदर्शनकारियों द्वारा हिरासत में यातना के आरोपों की जांच के लिए गठित किया विशेष जाँच दल

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आगरा / नई दिल्ली 24 नवंबर ।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार-हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई 2 महिलाओं को हिरासत में यातना दिए जाने के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (एस आई टी ) गठित किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को पश्चिम बंगाल राज्य की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया।

इससे पहले नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस निर्देश पर रोक लगा दी थी। इसने राज्य सरकार से आईपीएस अधिकारियों (महिला अधिकारियों सहित) की सूची प्रस्तुत करने को कहा, जिन्हें सीबीआई के बजाय हिरासत में यातना मामले की जांच करने के लिए एस आई टी में शामिल किया जा सकता है।

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राज्य द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों की सूची को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने एस आई टी गठित की- जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित नहीं बल्कि वहां कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।

इसमें शामिल हैं:

(1) आकाश मखारिया, आईपीएस, डीआईजी प्रेसिडेंसी रेंज।

(2) स्वाति भंगालिया, पुलिस अधीक्षक, हावड़ा (ग्रामीण)।

(3) सुजाता कुमारी वीणापानी, आईपीएस, उपायुक्त (यातायात), हावड़ा।

निर्देशों के अनुसार, एस आई टी तुरंत जांच अपने हाथ में लेगी और कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ (हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित की जाएगी) को साप्ताहिक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एस आई टी जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए उक्त पीठ से आगे के निर्देश मांग सकती है।

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यदि आवश्यक हो तो एस आई टी सहायता के लिए कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर सकती है। दूसरी ओर, पीड़ितों को यह सुनिश्चित करने के लिए एस आई टी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे।  इस संबंध में एसआई टी “बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाएगी”।

उल्लेखनीय रूप से आदेश पारित करते समय न्यायालय ने यह भी व्यक्त किया कि नियमित रूप से जांच को सीबीआई को सौंपने से सीनियर राज्य पुलिस अधिकारियों पर मनोबल गिर सकता है।

“सीबीआई को मामलों की नियमित जांच सौंपने से न केवल देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर बोझ पड़ता है, बल्कि राज्य पुलिस के अधिकारियों पर भी इसका बहुत गंभीर मनोबल गिरता है। इस आधार पर आगे बढ़ना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता कि पश्चिम बंगाल कैडर को आवंटित सीनियर अधिकारी निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने और सच्चाई का पता लगाने में अक्षम हैं।”

अंत में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को लगाए गए आरोपों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। एस आई टी को उनसे स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम रेबेका खातून मोल्ला @ रेबेका मोल्ला और अन्य

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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