आगरा ३१ मई ।
निबोहरा थाना क्षेत्र के निवासी संजय सिसौदिया पुत्र गजेंद्र सिंह को अपहरण और दुराचार के एक मामले में जमानत मिल गई है।
अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) 10 माननीय काशी नाथ ने संजय सिसौदिया द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया।
यह मामला थाना निबोहरा में दर्ज किया गया था, जहां वादी मुकदमा ने अपनी बेटी के अपहरण और दुराचार के आरोप में संजय सिसौदिया और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्कों को ध्यान में रखा। अधिवक्ता ने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाने में 15 दिनों की देरी से दर्ज कराई गई थी, और पीड़िता के पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों में भी गंभीर विरोधाभास था।
इन बिंदुओं पर विचार करते हुए, अदालत ने आरोपी संजय सिसौदिया को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इसी राशि के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया।
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