आगरा:
लूट और माल बरामदगी के एक मामले में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3) ने आरोपी मुकेश पुत्र पंचम सिंह, निवासी सारंगपुर, फतेहाबाद (आगरा) को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल की कैद और ₹2,000/- के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
यह मामला 6 फरवरी, 2019 का है, जब न्यू आगरा थाने में विजय कुमार पुत्र जगत नारायण (निवासी पतारी, कानपुर देहात) ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी गाड़ी में बैठकर उनसे एटीएम कार्ड, मोबाइल और नकद रुपये लूट लिए।
Also Read – एसीपी ताज सुरक्षा सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 17 फरवरी को आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से लूटा गया एटीएम कार्ड और ₹1,200/- नकद बरामद हुए। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था।
एडीजे-3 ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और विशेष लोक अभियोजक (एसपीओ) घनश्याम गुप्ता के तर्कों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया।

कोर्ट ने मुकेश को साढ़े तीन साल की कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




