साइबर ठगी की शिकार महिला को राहत, सीजेएम न्यायालय ने राशि वापस दिलाने के दिए आदेश

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आगरा ।

आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय शारिब अली की अदालत ने साइबर ठगी मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पीड़ित महिला के खाते से ठगी गई राशि को अवमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

इस फैसले से साइबर अपराध के पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है।

ठगी का विवरण और पुलिस कार्रवाई:

प्रकरण के अनुसार, थाना हरिपर्वत क्षेत्र के नई आबादी पीर कल्याणी बेलनगंज की निवासी श्रीमती शकीला और उनके पति के बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने सेंधमारी कर धन निकाल लिया था।

इस संबंध में पीड़िता ने 9 मार्च 2026 को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों द्वारा ठगी गई 62 हजार 511 रुपये की राशि को विभिन्न खातों में होल्ड (फ्रीज) करा दिया था।

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न्यायालय का आदेश:

सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए कि होल्ड की गई धनराशि पीड़िता की मेहनत की कमाई है और जांच प्रक्रिया में राशि को लंबे समय तक बैंक में रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इन तर्कों से सहमत होते हुए सीजेएम माननीय शारिब अली ने होल्ड की गई राशि को पीड़िता के पक्ष में जारी करने के आदेश पारित किए।

मुख्य बिंदु:

* न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा

* पीड़िता: श्रीमती शकीला (निवासी बेलनगंज)

* अवमुक्त राशि: 62,511 रुपये

* संबंधित थाना: साइबर क्राइम सेल

इस आदेश के बाद अब बैंक द्वारा विधिक प्रक्रिया पूरी कर पीड़िता के खाते में उक्त धनराशि पुनः हस्तांतरित कर दी जाएगी।

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विवेक कुमार जैन
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