11 वर्षीया पीड़िता नानी के घर जा रहीं थी
तब आरोपी नें अपने घर में ले जा किया था दुराचार
आगरा 24 नवंबर ।
ग्यारह वर्षीया नाबालिक बालिका से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी ओकेश पुत्र रमेश निवासी मोहल्ला दीवान जी का मोहल्ला थाना ताजगंज, जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजें 28 माननीय परवेज अख़्तर ने 20 वर्ष कैद एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 11 वर्षीया नाबालिग पुत्री 27 जनवरी 2021 को दूसरें मोहल्ले में रहने वाली अपनी नानी के घर जा रही थी, उसी दौरान आरोपी ओकेश पुत्र रमेश निवासी मोहल्ला दीवानजी, थाना ताजगंज जिला आगरा ने वादी की पुत्री को खींच कर अपने घर ले जा, उसके साथ दुराचार किया, पीड़िता द्वारा बदहवास हालत में घर आ वादी को जानकारी देने पर उसने थाने मे मुकदमा दर्ज कराया।

अदालत नें पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
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