आगरा की स्थाई लोक अदालत ने ₹2,71,878/- क्लेम की धनराशि दिलाने दिये आदेश

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2 मार्च 22 की रात्री को चोरी हुआ वाहन द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से था बीमित
बीमा कंपनी के क्लेम नही देने पर ली थी लोक अदालत की शरण

आगरा 25 सितंबर।

स्थाई लोक अदालत आगरा ने द न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड से वाहन की बीमित राशि के रूप में वादी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आदेश पारित करने की दिनांक से एक माह के अंदर ₹2,71,878/- रुपयें दिलाने के आदेश दिये हैं।

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स्थाई लोक अदालत ने मानसिक कष्ट एवं आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सेन धर्म कांटा वाली गली, सुदामा पुरी नरायच ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसने 25 नवम्बर 2019 को इको वाहन क्रय कर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से तीन वर्ष के लिये बीमित कराया था।

2 मार्च 22 की देर रात्रि अज्ञात चोर उसके घर के सामने खड़ी इको को चुरा ले गये थे। पुलिस द्वारा उक्त मामले में एफ.आर.लगाने पर वादी ने बीमा कंपनी में क्लेम किया ।क्लेम नही देने पर उक्त मुकदमा दायर किया।

स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य हेम लता गौतम, एवं पदमजा शर्मा ने वादी का वाद स्वीकृत कर उसे क्लेम के रूप में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹2,71,878/- रुपये एवं मानसिक कष्ट एव आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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