आगरा।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक युवती को बंधक बनाकर दुराचार करने जैसे संगीन मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने पर सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने लापरवाही बरतने पर मामले के विवेचक (उपनिरीक्षक) राजीव कुमार सिंह का वेतन रोकने के लिए पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
* थाना जगदीशपुरा से संबंधित ‘राज्य बनाम हर्ष शर्मा’ के खिलाफ बंधक बनाकर दुराचार करने का यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में विचाराधीन है।
* इस मामले में उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह पुलिस की ओर से विवेचक (Investigating Officer) रहे हैं।
* अदालत में इस मुकदमे से जुड़े अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन मुख्य विवेचक राजीव कुमार सिंह की गवाही लंबे समय से लंबित चल रही है।
Also Read – गबन और धोखाधड़ी के मामले में गोल्ड वैलुअर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

अदालत का सख्त आदेश:
अदालत के समक्ष गवाही के लिए उपस्थित न होने को न्यायाधीश ने न्याय प्रक्रिया में बाधा मानते हुए गंभीरता से लिया है।
अदालत ने पुलिस आयुक्त को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
* अग्रिम आदेश पारित होने तक उपनिरीक्षक/विवेचक राजीव कुमार सिंह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
* आगामी 7 जुलाई को विवेचक को हर हाल में अदालत में गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित किया जाए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin

- आगरा दीवानी परिसर में अधिवक्ता परिषद का स्वाध्याय मंडल आयोजित, फोरेंसिक साक्ष्य के विधिक पहलुओं पर हुई विस्तृत चर्चा - October 2, 2026
- 7.50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में महिला कोर्ट में तलब, 18 नवंबर को पेशी का आदेश - October 2, 2026
- दलित उत्पीड़न और मारपीट के आरोपी को अदालत से राहत, एससी-एसटी कोर्ट ने दी जमानत - October 2, 2026




