आगरा।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक युवती को बंधक बनाकर दुराचार करने जैसे संगीन मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने पर सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने लापरवाही बरतने पर मामले के विवेचक (उपनिरीक्षक) राजीव कुमार सिंह का वेतन रोकने के लिए पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
* थाना जगदीशपुरा से संबंधित ‘राज्य बनाम हर्ष शर्मा’ के खिलाफ बंधक बनाकर दुराचार करने का यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में विचाराधीन है।
* इस मामले में उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह पुलिस की ओर से विवेचक (Investigating Officer) रहे हैं।
* अदालत में इस मुकदमे से जुड़े अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन मुख्य विवेचक राजीव कुमार सिंह की गवाही लंबे समय से लंबित चल रही है।
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अदालत का सख्त आदेश:
अदालत के समक्ष गवाही के लिए उपस्थित न होने को न्यायाधीश ने न्याय प्रक्रिया में बाधा मानते हुए गंभीरता से लिया है।
अदालत ने पुलिस आयुक्त को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
* अग्रिम आदेश पारित होने तक उपनिरीक्षक/विवेचक राजीव कुमार सिंह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
* आगामी 7 जुलाई को विवेचक को हर हाल में अदालत में गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित किया जाए।
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