दो करोड़ चालीस लाख की धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत एवं अन्य आरोप में अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 04 दिसम्बर ।

धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं अन्य धारा में आरोपित जोसेफ किरन रेड्डी बसानी निवासी हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने खारिज करने के आदेश दियें।

थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती सुनीता राना प्रोप्राइटर राना ओवरसीज ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी फर्म एवीएस इंटरनेशनल के नाम पर वादनी की फर्म से ₹3,22,57,670/- के जूते खरीदे थे।

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वादनी का आरोपी की फर्म पर ₹2,39,96,741/- बकाया था । जिसका भुगतान नही करने पर आरोपी एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था ।

आरोपी द्वारा उक्त मामले में जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला जज ने प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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