दुराचार के प्रयास में विफल रहने पर पीड़िता को छत से फेंकने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

एक गंभीर मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-5 माननीय पंकज कुमार ने दुराचार के प्रयास में विफल रहने पर एक युवती को छत से फेंकने के आरोप में दो युवतियों सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

एसीजेएम-5 ने थानाध्यक्ष सदर को इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर, आगे की विवेचना के लिए संबंधित थाने को भेजने का निर्देश दिया है।

यह मामला गाजियाबाद का है, जिसकी शिकायत इंदिरापुरम शमशाबाद रोड, थाना सदर, आगरा की एक महिला ने अपने अधिवक्ता चौधरी समीर के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर की। वादिनी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पिछले तीन महीने से कौशांबी, गाजियाबाद के ‘गॉड फादर कैफे’ में काम कर रही थी।

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शिकायत के अनुसार, कैफे के संचालक रजत चौधरी, ऋतिक चौधरी (पुत्र राजवीर सिंह चौहान), उनकी बहन रिया चौहान और एक अन्य युवती सोनिया ने 22 दिसंबर, 2024 की रात एक षड्यंत्र रचा। आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को शराब पिलाई। इसके बाद, रजत और ऋतिक चौधरी उसे उसके आवास पर छोड़ने के बहाने ले गए, जबकि रिया और सोनिया नीचे रुक गईं।

पीड़िता के कमरे में, दोनों भाइयों ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ और दुराचार का प्रयास किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना के कारण पीड़िता का जबड़ा टूट गया और उसे कई जगह फ्रैक्चर हुए।

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घटना की जानकारी मिलने पर, पीड़िता की मां एबी हॉस्पिटल, सेक्टर-6, वैशाली, गाजियाबाद पहुंची, जहां उनकी बेटी गंभीर हालत में मिली और उसके कपड़े भी फटे हुए थे।

वादी के अधिवक्ता चौधरी समीर के तर्कों पर सुनवाई करते हुए, एसीजेएम-5 ने रजत चौधरी, ऋतिक चौधरी, रिया चौधरी और सोनिया के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर, विवेचना हेतु संबंधित थाने को प्रेषित करने का आदेश थानाध्यक्ष सदर को दिया।

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विवेक कुमार जैन
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