आगरा:
जगदीशपुरा में कुत्ते के काटने को लेकर हुआ विवाद अब कोर्ट तक पहुँच गया है। एसीजेएम प्रथम माननीय विभांशु सुधीर ने एक महिला और उसके परिवार के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।
मामला जगदीशपुरा की निवासी श्रीमती मीना का है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पड़ोसी श्रीमती भूरी और तेजवीर ने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, जो आए दिन मोहल्ले के लोगों को काटता रहता है। मीना के अनुसार, पहले भी इसी कुत्ते के काटने से उनकी एक कीमती भैंस मर गई थी।
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शिकायत के मुताबिक, 27 जून 2025 को जब मीना अपने बेटे के साथ बाज़ार से घर लौट रही थीं, तो कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया। इसके बाद, 30 जून 2025 को उसी कुत्ते ने उनके बेटे को काट लिया।
शिकायत करने पर की मारपीट और धमकी
जब मीना इस घटना की शिकायत करने के लिए भूरी और तेजवीर के घर गईं, तो आरोप है कि वे लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर में घुस आए। उन्होंने मीना के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
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मीना ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अपने वकील राजकुमार, ब्रज किशोर बोहरा और आरती शर्मा के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
एसीजेएम प्रथम ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भूरी और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश जगदीशपुरा थानाध्यक्ष को दिया है।
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