पुलिस ने दर्ज नहीं की थी रिपोर्ट
आगरा 19 मार्च ।
तमंचे के बल पर मोटरसाइकिल एवं नगदी लूट के मामले में आरोपितो के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष एत्मादपुर को दिये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा देवेंद्र द्वारा अपने अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वह 27 जनवरी 25 की रात्रि 7.30 बजें करीब अपनी पत्नी श्रीमती सत्यवती के साथ मोटरसाइकिल के माध्यम से रिश्तेदारी से अपने गांव आ रहा था।

उसी दौरान खंदौली एत्मादपुर रोड पर पिंटू ठाकुर उर्फ पिंटू चौहान उसके बड़े भाई हरेंद्र ठाकुर एवं दो अज्ञात लोगो ने हथियारो के बल पर उन्हें रोक उनकीं मोटरसाइकिल एवं तीस हजार रुपये लूट लिये। वादी के अनुसार आरोपी खनन माफिया एवं अन्य असामाजिक गतिविधियो में संलिप्त रहते हैं।
संगीन घटना की पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नही करने पर वादी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क पर आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें आदेश थानाध्यक्ष एत्मादपुर को दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- दिल्ली कोर्ट ने बेटे को घर से बेदखल करने पर लगाई रोक,संपत्ति में ‘तीसरे पक्ष का हित’ बनाने पर भी पाबंदी - March 26, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम का बड़ा फैसला: वारंटी अवधि में खराब आरओ न सुधारने पर अमेजन और विक्रेता पर लगा जुर्माना - March 26, 2026
- होटल में जानलेवा हमला और पथराव के आरोपियों की जमानत मंजूर - March 26, 2026







