आगरा:
11 क्विंटल सरकारी राशन (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल) की अवैध बरामदगी से जुड़े मामले में अभियुक्त काली चरन को बड़ी राहत मिली है।
विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) माननीय ज्ञानेंद्र राव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोपित काली चरन पुत्र गज्जन सिंह, निवासी गांव सेमरा, थाना खंदौली, ज़िला आगरा की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश दिए हैं।
यह मामला थाना खंदौली में पूर्ति निरीक्षक सुशील कुमार की तहरीर पर 17 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि उपजिलाधिकारी (एत्मादपुर) के निर्देश पर 13 सितंबर 2025 की रात को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे हुए 11 क्विंटल सरकारी वितरण प्रणाली के चावल को बरामद किया गया था।
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अदालत ने आरोपी को ज़मानत देने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया। न्यायालय ने पाया कि गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था और एफआईआर भी घटना के बाद देरी से दर्ज कराई गई थी।
आरोपी के अधिवक्ताओं, योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल, के तर्कों को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी काली चरन की अग्रिम ज़मानत स्वीकृत कर ली और उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।
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