आगरा में “मध्यस्थता अभियान 2.0 “की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ी, सुलह-समझौते से होगा मुकदमों का निपटारा

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आगरा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद आगरा में चल रहे ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0’ को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

आम जनमानस की सुविधा और अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए इस अभियान की अवधि को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है।

15 फरवरी तक भेज सकेंगे फाइलें:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा की पूर्णकालिक सचिव माननीय विनीता सिंह-प्रथम ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अब मध्यस्थता हेतु चिन्हित पत्रावलियों को संदर्भित (Refer) करने की समय-सीमा 01 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 तक कर दी गई है।

न्यायालयों को निर्देश:

सचिव माननीय विनीता सिंह ने जानकारी दी कि जनपद आगरा की समस्त अदालतों के साथ-साथ बाह्य न्यायालयों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अधिक से अधिक लंबित मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र भेजें।

उद्देश्य यह है कि आपसी सुलह और वार्ता के माध्यम से विवादों का त्वरित निस्तारण किया जा सके, जिससे पक्षकारों के समय और धन की बचत हो।

प्रचार-प्रसार की अपील:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आग्रह किया है कि इस अवधि विस्तार की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

इससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के पीड़ितों को भी जानकारी मिल सकेगी और वे इस अभियान का लाभ उठाकर अपने वर्षों पुराने विवादों को मध्यस्थता के जरिए खत्म कर सकेंगे।

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विवेक कुमार जैन
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