आगरा:
फ़र्ज़ी तरीके से प्लॉट का बैनामा कर ₹11 लाख 52 हज़ार रुपये हड़पने के मामले में आरोपी ज्वाला प्रसाद को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।
अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे-1) माननीय राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी ज्वाला प्रसाद पुत्र बच्चू सिंह, निवासी रोशन विहार, थाना एत्माद्दौला, ज़िला आगरा द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को ख़ारिज करने का आदेश दिया है।
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यह मामला थाना एत्माद्दौला में दर्ज कराया गया था। वादी मुकदमा साजिद खान, निवासी कृष्णा नगर, शिकोहाबाद, ने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने 28 दिसंबर 2015 को जगजीवन नगर, मौजा नरायच में अपनी माँ और स्वयं के नाम से ₹11 लाख 52 हज़ार रुपये में तीन प्लॉट ख़रीदकर आरोपी और अन्य लोगों से बैनामा कराया था।
वादी के अनुसार, जब उन्होंने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि वह प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति के हैं। शिकायत करने और पैसे वापस मांगने पर आरोपी और अन्य लोगों ने वादी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता ओंकार सिंह बघेल के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी ज्वाला प्रसाद का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र ख़ारिज करने का आदेश दिया।
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