आगरा 20 दिसम्बर ।
बिना तलाक लिए वादनी के पति से शादी करने एवं अनुचित लाभ लेने के मामलें में ए.एन.एम. एवं उसके कृत्य में सहयोगियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय फतेहाबाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश थानाध्यक्ष शमशाबाद को दिये है ।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती संजय कुमारी ने अपने अधिवक्ता दुर्गेश तिवारी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि श्रीमती राजकुमारी उर्फ राज पटेल पुत्री राम भरोसी निवासनी कृष्णा एंक्लेव, उखर्रा मार्ग, देवरी रोड, थाना सदर, ई.एस.आई.हॉस्पिटल कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, छीपीटोला में ए.एन.एम.के पद पर कार्यरत विपक्षी ने अवैध रूप से वादनी के पति स्वरूप चन्द निवासी शाहपुर, टूला, थाना शमशाबाद से शादी कर ली।
जबकि वादनी एवं उसके पति के मध्य तलाक नही हुआ हैं।
अदालत ने श्रीमती राजकुमारी एवं उसके कृत्य में सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये है ।
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