आगरा:
चेक डिसऑनर (बाउंस) के एक मामले में, अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय रामदयाल ने आरोपित मोहित कत्याल (पार्टनर, कत्याल इंडस्ट्रीज) को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद और ₹17 लाख 50 हजार के भारी जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने यह फैसला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (N.I. Act) के तहत सुनाया है।
क्या है पूरा मामला?
* वादी (शिकायतकर्ता): अनूप अग्रवाल (प्रोप्राइटर, एरिज मिनरल्स एंड कैमिकल, आगरा)
* आरोपी: मोहित कत्याल (पार्टनर, कत्याल इंडस्ट्रीज, सिकंदरा मथुरा रोड, आगरा)
वादी अनूप अग्रवाल ने वर्ष 2018 में अपने अधिवक्ता संजीव अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था।
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उन्होंने आरोप लगाया कि:
* वादी की फर्म मिनरल्स और कैमिकल का कारोबार करती है।
* आरोपी मोहित कत्याल की फर्म कत्याल इंडस्ट्रीज ने विभिन्न तारीखों पर वादी की फर्म से मिनरल्स और कैमिकल उधार लिए थे।
* इस बकाया राशि के चलते आरोपी की फर्म पर ₹35 लाख 79 हजार 225 रुपये का कुल बकाया हो गया था।
* बकाया राशि के तगादे पर, मोहित कत्याल ने वर्ष 2018 में ₹10 लाख और ₹4 लाख के दो चेक दिए थे।
* भुगतान के लिए चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर, वे डिसऑनर (बाउंस) हो गए।
* विधिक नोटिस भेजने के बाद भी धनराशि अदा न करने पर वादी ने मुकदमा दायर किया था।
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न्यायालय का आदेश और जुर्माना:
अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय रामदयाल ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और वादी के अधिवक्ता संजीव अग्रवाल के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी मोहित कत्याल को दोषी पाया और उन्हें एक वर्ष क़ैद और ₹17,50,000/- अर्थदंड (जुर्माना) की सज़ा सुनाई ।जिसमें से ₹16,00,000/- (सोलह लाख रुपये) बतौर प्रतिकर (Compensation) वादी अनूप अग्रवाल को दिए जाएंगे और ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) राज्य सरकार के खाते में जमा कराए जाएंगे।
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