पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के कारण सोमवार को नहीं हो सकी सुनवाई
आगरा 13 जनवरी ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या-197/2024 श्री भगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के कारण नहीं हो सकी।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 8 नवंबर की सुनवाई को धारा-80(2) सीपीसी के अधीन भारत संघ व उत्तर प्रदेश राज्य को विपक्षी बनाने हेतु नोटिस से छूट प्रदान किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया था जिसका निस्तारण अभी विचारधीन है।

वहीं विपक्षी संख्या 4 महानिदेशक उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का लिखित जबाब पत्रवाली में दाखिल हो चुका है । जिसपर आपत्ति वह सभी विपक्षीगणों के लिखित जबाब प्राप्त हो जाने के बाद सम्मलित रूप से देंगे।
तेजोमहादेव केस की सुनवाई अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०)-1 के न्यायालय में चल रही है। केस की अगली सुनवाई की तिथि 30 जनवरी नियत की है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




