वर्ष 2001 में इसी दिन हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में लिया गया है निर्णय
आगरा ।
आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं।
उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति, आगरा के आह्वान पर 26 सितंबर, 2025 को आगरा मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता अदालती कार्य से दूर रहेंगे। यह निर्णय वर्ष 2001 में इसी दिन हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में लिया गया है।
क्या है 26 सितंबर 2001 की घटना ?
26 सितंबर 2001 को आगरा में खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों, वादकारियों और न्यायिक अधिकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। इस घटना के विरोध में हर साल इस दिन को ‘विरोध दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
Also Read – लाखों के बिजली बिल का बोझ दूसरे पर, अदालत ने टोरेंट पावर को लगाई फटकार

समिति के संयोजक अरुण सोलंकी के नेतृत्व में इस वर्ष भी सभी जिला बार एसोसिएशनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन, प्रभात फेरी और सभाएं आयोजित की जाएंगी। अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे बिना न्यायिक कार्य में बाधा डाले इस विरोध कार्यक्रम को सफल बनाएं।
अधिवक्ता क्यों कर रहे है खंडपीठ की मांग ?
अधिवक्ता पिछले कई सालों से जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
Also Read – 6 लाख 63 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी, तकनीकी खामी बनी वजह

संघर्ष समिति के महासचिवों शैलेंद्र रावत, अनिल कुमार तिवारी, आर के नीलम, वीरेंद्र फौजदार और मोरध्वज सिंह इंदौलिया ने सभी अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।
समिति ने यह भी घोषणा की है कि आंदोलन को और गति देने के लिए जल्द ही मंडल भर के अधिवक्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख 26 सितंबर के बाद घोषित की जाएगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




