आगरा ७ मई ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के केस संख्या- 659/2023 श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय माननीय लाल बहादुर गौड़ की अदालत में हुई।
दौरान सुनवाई विपक्षी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम की याचिका में स्टे का हवाला दिया।
जिस पर न्यायालय ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रवाली में दाखिल करने का आदेश दिया।
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वही वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान कृष्ण लला के निकट मित्र कौशल किशोर को हटाने के प्रार्थना पत्र विचारधीन है ।
कौशल किशोर के द्वारा श्रीकृष्ण विग्रह का दूसरा केस दायर किया जा चुका है जिसके कारण इस केस में उनका अब कोई औचित्य नहीं रहा।
न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 3 जुलाई नियत की है।
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