आगरा में न्यायिक अधिकारियों के बीच कार्य वितरण और थानों के क्षेत्राधिकार की नई व्यवस्था लागू

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जनपद आगरा के न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।

फौजदारी न्यायालयों के कार्य की सुविधा, वरिष्ठता क्रम और मुकदमों के समानुपातिक वितरण को देखते हुए जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देशानुसार नया क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शारिब अली द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश 17 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।

कार्य वितरण के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शारिब अली के पास हरीपर्वत, न्यू आगरा, ताजगंज और सिकंदरा के पुलिस चालानी मामले रहेंगे।

इसके अतिरिक्त वे श्रम विभाग, विदेशी अधिनियम, जिले के समस्त धारा 302 व 304बी के सत्र परीक्षण और नगर निगम से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानन्द गुप्ता को शाहगंज, कमला नगर, गोवध अधिनियम और आयकर व जीएसटी से संबंधित क्षेत्राधिकार दिया गया है।

विभिन्न अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को आवंटित थाना क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है:

माननीय विनीता सिंह (प्रथम) जगदीशपुरा, पर्यटन पुलिस और आर्थिक अपराध देखेंगे। माननीय बटेश्वर कुमार (द्वितीय) छत्ता, मलपुरा व बरहन, माननीय विवेक विक्रम (तृतीय) एम.एम. गेट, मंटोला व बसई जगनेर और माननीय प्रगति सिंह (चतुर्थ) कोतवाली व एत्मादपुर के मुकदमों का निस्तारण करेंगे। माननीय शिवानी त्यागी (पंचम) खंदौली व ट्रांस यमुना, माननीय आतिफ सिद्दीकी (षष्टम) रकाबगंज व सैंया, माननीय अनुज कुमार सिंह (सप्तम) सदर व एमपी-एमएलए संबंधित वाद और माननीय कन्हैया जी (अष्ठम) एत्माद्दौला व साइबर क्राइम थाने के मामले देखेंगे।

माननीय मोहित कुमार प्रसाद (नवम) को लोहामण्डी, नवनिर्मित थाना एकता और धारा 138 एनआई एक्ट के मामले सौंपे गए हैं। माननीय मो. साजिद (दशम) फतेहपुर सीकरी व अछनेरा, माननीय आशीष कम्बोज (एकादश) खेरागढ़ व जगनेर और माननीय अनुभव सिंह (द्वादश) नाई की मण्डी व किरावली के क्षेत्राधिकार को संभालेंगे। माननीय चारू केन (त्रयोदश) कागारौल थाने के समस्त मामले देखेंगी।

महिला अपराधों और विशेष श्रेणियों के लिए माननीय शिखा सिंह (न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) को महिला थाना और जनपद के अधिकांश घरेलू हिंसा के मामलों के लिए अधिकृत किया गया है। माननीय मनीषा चौधरी, माननीय सोनम शर्मा, माननीय श्वेता नैन, माननीय कंचन कुमारी और माननीय नेहा चौधरी को विभिन्न सिविल जज (जू.डि.) न्यायालयों के माध्यम से विशिष्ट थानों के परिवाद और घरेलू हिंसा के मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश की विशेष शर्तों के तहत आईटी एक्ट और तीन तलाक से संबंधित मामलों की सुनवाई संबंधित थाने के पीठासीन अधिकारी ही करेंगे।

ग्राम न्यायालय किरावली, बाह, एत्मादपुर व खेरागढ़ और बाह्य न्यायालय फतेहाबाद की वर्तमान व्यवस्था और क्षेत्राधिकार पूर्ववत यथावत रहेंगे।

समस्त थानों की पत्रावलियां नई व्यवस्था के अनुसार स्वतः ही संबंधित न्यायालयों में प्रेषित मानी जाएंगी।

Attachment – CamScanner 04-16-2026 17.50

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विवेक कुमार जैन
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