शादी समारोह में शामिल होने मोपेड से जा रहे सैन्य कर्मी को टक्कर मार चालक ट्रक छोड़ मौके से हो गया था फ़रार
आगरा 28 नवंबर ।
पूर्व सैन्य कर्मी एवं सिक्योरिटी एजेंसी संचालक की दुर्घटना मृत्यू पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तीस दिन के अंदर 18 लाख 68 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये है ।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती फूलों देवी निवासनी गढ़ी फेरतिया, आगरा के पति पूर्व सैन्य कर्मी थे वर्तमान में वह सिक्योरिटी एंजेसी का संचालन करते थे।
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8 फरवरी 2019 को वह अपनी मोपेड से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थें, उनके साथ अन्य मोटरसाइकिल पर उनके रिश्तेदार बनय सिंह चल रहे थे। दोपहर 3.30 बजे फतेहपुर सीकरी भरतपुर मार्ग पर ग्राम रसूल पुर के समीप ट्रक चालक महेश द्वारा तेजी एवं लापरवाही से ट्रक चला उनकी मोपेड को दुर्घटना ग्रस्त कर आरोपी ट्रक चालक ट्रक छोड़ कर भाग गया।
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मृतक की पत्नी श्रीमती फूलों देवी द्वारा अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल एवं जेपी शर्मा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करनें पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी को 18 लाख 68 हजार रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिये है ।
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