छेड़छाड़, घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में मां बेटा बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पीड़िता उसका पति, सास एवं अन्य गवाह गए थे मुकर
अरमान पर राहुल बन पूर्व में सम्बन्ध बनाने का लगाया था आरोप
गवाही से मुकरनें पर पीड़िता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश

आगरा 26 नवंबर ।

अश्लील हरकत, घर में घुस मारपीट, उत्तर प्रदेश धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित राहुल उर्फ अरमान पुत्र बॉबी खान निवासी इस्लाम नगर टेडी बगिया थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा एवं उसकी मां साबिरा बेगम को सबूत के अभाव में अपर जिला जज माननीय अमित कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।

अदालत ने गवाही से मुकरने पर वादनी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये हैं ।

थाना ट्रांस यमुना में दर्ज मामले के अनुसार वादनी ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के से उसकी फोन पर बात होनें लगी । उसने अपना नाम राहुल बताया था।धीरे धीरे दोनो के मध्य शारीरिक सम्बन्ध भी बन गये। राहुल की मां को पता चलने पर उसने वादनी के साथ गाली गलौज कर झगड़ा किया ।

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बाद में वादनी को ज्ञात हुआ राहुल का असली नाम अरमान हैं।जिस पर दोनों के मध्य सम्बंध समाप्त हो गये। तीन चार माह से आरोपी द्वारा आते जाते वादनी का रास्ता रोक उससे पुनः सम्बन्ध रखने के लिये वादनी पर दबाब डालना शुरू कर दिया।

बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी ।6 जनवरी 24 की सुबह 9 बजे आरोपी राहुल उर्फ अरमान एवं उसकी मां साबिया ने घर में घुस वादनी के साथ मारपीट की। अभियोजन की तरफ से वादनी मुकदमा, उसके पति, सास एवं अन्य को गवाही हेतु अदालत में पेश किया ।

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तीनो के गवाही से मुकरने एवं आरोपियों के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर अदालत ने मां बेटे को बरी कर दिया । गवाही से मुकरनें पर वादनी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये है ।

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विवेक कुमार जैन
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