मंडी समिति पर सपा नेताओ ने की थी घटना
आगरा 26 नवंबर ।
बलवा, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा, 7 क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट के मामले मे आरोपित नरेंद्र कुमार पुत्र भिक्की राम निवासी लॉयर्स कॉलोनी, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार तत्कालीन उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौधरी चौकी प्रभारी मंडी समिति नें मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि वह मय अधीनस्थ 9 मार्च 22 को विधान सभा चुनाव की 10 मार्च को होनें वाली मतगणना हेतु मंडी समिति में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु तैनात थे ।
Also Read – छेड़छाड़, घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में मां बेटा बरी

सपा नेता राजपाल यादव के नेतृत्व में पचास साठ सपा कार्यकर्ताओं ने मत पेटियां बदली जाने कि अफवाह फैला, हंगामा शुरू कर पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर उन्हें चोटें पहुंचा सरकारी कार्य में बाधा डाली।
जिला जज नें आरोपी के अधिवक्ता विमल बघेल एवं आकाश कुशवाह के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026





Reading your work feels like stepping into a quiet space where everything makes sense, even the things that were once unclear.