आगरा 26 नवंबर ।
अपर जिला जज माननीय रविकांत ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिवीजन को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा।
मामले के अनुसार रिवीजन कर्ता धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम अंगूठी बिचपुरी थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा द्वारा कोचिंग में पाटर्नरशिप विवाद एवं धन हड़पने का आरोप लगा देश राज सिंह निवासी ग्राम अंगूठी बिचपुरी एवं उनके पुत्रगण नरेश सिंह एवं अमित सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

सीजेएम द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करनें पर धर्मेंद्र सिंह ने सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया ।
जिसे अपर जिला जज माननीय रविकांत ने खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा ।
विपक्षियों की तरफ से प्रमोद कुमार सिंह एवं विनीता गुर्जर द्वारा पैरवी की गई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- आगरा उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने पर इफको टोकियो पर लगाया हर्जाना, ब्याज सहित भुगतान का आदेश - October 24, 2026
- साक्ष्य के अभाव में चेक बाउंस के आरोप से महाराष्ट्र का व्यापारी दोषमुक्त - October 24, 2026
- भैंस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर, रिहाई के आदेश - October 22, 2026




