आगरा ।
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने दुराचार, दलित उत्पीड़न, गाली-गलौज और धमकी देने के एक मामले में दोषी पाए गए कृष्णवीर सिंह उर्फ नंगा जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला थाना सैंया में 5 जुलाई, 2021 को दर्ज किया गया था। पीड़ित की मां ने शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी की पहचान आरोपी कृष्णवीर सिंह से उसकी मौसी की बेटी के जरिए हुई थी।
आरोपी ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया था। उसने धोखे से अश्लील तस्वीरें खींचकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था।
Also Read – आगरा का चर्चित शोध छात्रा हत्याकांड: आरोपी उदय स्वरूप की जमानत खारिज करने की अर्जी
शिकायत के अनुसार, जब लड़की की सगाई तय हो गई और उसने आरोपी से दूरी बना ली, तो आरोपी ने उसे आखिरी बार मिलने के बहाने बुलाया। वर्ष 2019 में हुई इस घटना में, आरोपी ने लड़की को नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ दुराचार किया।
उसने उसकी नग्न तस्वीरें भी खींच ली थीं। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने पीड़िता, उसकी मां सहित कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश किया।
उपलब्ध साक्ष्य और तर्कों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कठोर फैसला सुनाया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin