हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, ₹2,500/- का जुर्माना

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आगरा:

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) माननीय नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी थान सिंह पुत्र महेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹2,500/- के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से संबंधित है।

मामले का विवरण:

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मुकदमे के अनुसार, ग्राम अंगूठी निवासी वादी राजू ने आरोप लगाया था कि 29 नवंबर 2018 को सुबह करीब 9:30 बजे गांव के बाहर स्थित ताल के पास बने आश्रम पर आरोपी थान सिंह ने उनके भाई योगेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के दौरान आश्रम के बाबा कोमल सिंह पर भी फावड़े से हमला किया गया था।

वादी की तहरीर पर थान सिंह और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालाँकि, इस मामले के अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने के बाद स्थगन प्रदान कर दिया गया था।

फैसला और सजा:

अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा सहित कुल 14 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सत्य प्रकाश धाकड़ के तर्कों पर सहमति जताते हुए, एडीजे-17 माननीय नितिन कुमार ठाकुर ने थान सिंह (पुत्र महेंद्र सिंह, निवासी ग्राम अंगूठी, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा) को हत्या और आयुध अधिनियम (Arms Act) के तहत दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और उस पर ₹2,500/- का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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