आगरा 24 मार्च ।
अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एवं दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपित शहनवाज उर्फ अख्तर एवं उसके पिता नियाज उर्फ नवाज अख्तर निवासी गण मकन पुर थाना बिल्हौर जिला कानपुर को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर नें बरी करने के आदेश दिये।
थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकीं 16 वर्षीया पुत्री 28 जनवरी 2017 की शाम 4 बजे मां के डांटने पर नाराज हो घर से निकल गयी थी। चार दिन बाद उसनें फोन कर स्वयं के जनपद फिरोजाबाद में होने की जानकारी दी थी।
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वादी एवं अन्य के वहां जाने पर वादी की पुत्री वहाँ नहीँ मिली। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी शहनवाज उर्फ अख्तर एवं उसके पिता नियाज उर्फ नवाज अख्तर निवासी गण गांव मकन पुर, थाना बिल्हौर, जिला कानपुर के विरुद्ध अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एवं दलित उत्पीड़न की धारा में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
मुकदमें के दौरान पीड़िता द्वारा अभियोजन कथन का समर्थन नहीं करने पर साक्ष्य के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता यशोदानन्दन शर्मा एवं वेदप्रकाश सक्सैना के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर नें बरी करने के आदेश दिये।
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