आगरा ।
थाना सदर क्षेत्र में दर्ज अवैध धर्मांतरण के चर्चित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-14) माननीय ज्योत्सना सिंह की अदालत में वादी मुकदमा की गवाही दर्ज की गई है।
अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा वादी से जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के लिए 20 जुलाई की तारीख नियत की है।
अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) एस.पी. भारद्वाज और वादी के अधिवक्ता जगदीश कुमार ने उपस्थित होकर वादी की गवाही दर्ज कराई।
इससे पूर्व, 22 जून को एडीजे-14 की अदालत ने इस मामले के 14 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
आरोप तय होने के बाद अदालत ने वादी की गवाही के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके क्रम में यह गवाही दर्ज की गई।
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मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वादी की पुत्रियों को कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य इलाके तपसिया से सकुशल बरामद किया था।
इस मामले में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एसवी कृष्णा उर्फ आयशा, रीथ बनिक उर्फ मोहम्मद, इब्राहिम, उस्मा खान, जुनैद कुरैशी, अबू तालिब, मोहम्मद रहमान कुरैशी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार, मनोज कनौजिया उर्फ मुस्तफा, अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह, अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला शामिल हैं।
अब आगामी 20 जुलाई को इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता वादी से जिरह करेंगे।
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