आगरा।
विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) माननीय रविकांत की अदालत ने लूट के दो अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को चार-चार वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष और पत्रावली के अनुसार, पहला मामला थाना सिकंदरा में 30 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था। वादिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 29 अक्टूबर 2021 को दो अज्ञात व्यक्ति उसकी सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 24 दिसंबर 2021 को घटना का पर्दाफाश किया और प्रेम नगर, जगदीशपुरा निवासी आरोपी ललित सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने इनके कब्जे से 8500/- रुपये भी बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस द्वारा 27 दिसंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।

वहीं, थाना सिकंदरा में ही लूट का दूसरा मुकदमा 16 नवंबर 2021 को दर्ज किया गया था। इस मामले में वादिया का आरोप था कि 15 नवंबर 2021 को दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी भतीजी को तमंचा दिखाकर और गाली-गलौज करते हुए उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली थी।
इस मामले में भी पुलिस ने 24 दिसंबर 2021 को आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई चेन बरामद कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में 3 जनवरी 2022 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रदीप कुमार शर्मा ने गवाह और जरूरी साक्ष्य पेश किए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी ललित को लूट का दोषी पाया और सजा सुनाई।
गौरतलब है कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पत्रावली अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
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