डी आई ओ एस का पद का वेतन देने से इंकार करने का आदेश रद्द
आगरा/प्रयागराज 5 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाल रहे अध्यापक को पद का वेतनमान देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को पद का वेतन देने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली के आदेश को रद्द कर दिया। और एक महीने के भीतर बकाया सहित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जयविंदर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सुयश पांडेय को सुनकर दिया।
बरेली स्थित चाचा नेहरू बालमंदिर इंटर कॉलेज में याची जयविंदर सिंह अध्यापक हैं। नियमित प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया और याची को योग्यता के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य सौंपा गया।
उनके वेतन निर्धारण संबंधी पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को भेजा गया। डीआईओएस ने 23 जुलाई 2024 को आदेश जारी कर प्रबंधक को सूचित किया आयोग की ओर से भेजे गए प्रधानाचार्य की बर्खास्तगी का मामला विचाराधीन है।
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ऐसे में याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया जा सकता है। इस आदेश को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने कहा कि
यदि याची ने विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है और अभी भी कार्य कर रहा है, तो वह पद का वेतन पाने का हकदार हैं।
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