आगरा/नई दिल्ली ।
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन में पायलटों की कमी और नई फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) लागू न होने के कारण उड़ानों के रद्द होने और देरी से जुड़े संकट पर एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
सोमवार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) माननीय सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख:
* HC में मामला लंबित: बेंच ने स्पष्ट किया कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
* समानांतर कार्यवाही से इंकार : कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा,
“हम इस मुद्दे को समझते हैं लेकिन पैरेलल कार्यवाही के बजाय, आप हाई कोर्ट जाएं।”
* HC में शामिल होने की स्वतंत्रता: बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगने की स्वतंत्रता दी, और हाई कोर्ट से उन्हें दखल देने की इजाज़त देने का अनुरोध किया।
* गंभीरता को स्वीकारा: याचिकाकर्ता के यह ज़ोर देने पर कि यात्रियों को रोज़ाना भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। हालांकि, कोर्ट ने दोहराया कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि एक संवैधानिक कोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट) पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
Also Read – दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण संकट :सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को VC के माध्यम से पेश होने की सलाह दी

दिल्ली हाई कोर्ट का हस्तक्षेप:
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने संकट को रोकने में नाकाम रहने के लिए केंद्र सरकार और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) की आलोचना की थी।
हाई कोर्ट ने इंडिगो को उन यात्रियों को मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया था जो उड़ानों के रद्द या देरी के कारण एयरपोर्ट पर फंसे थे।
हाई कोर्ट ने DGCA की जांच रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके बाद, DGCA ने चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया और स्थिति पर निगरानी के लिए अपने अधिकारियों को इंडिगो के गुड़गांव मुख्यालय में तैनात किया।
DGCA ने इंडिगो को चल रहे संकट से निपटने के लिए छूट दी थी और शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश भी दिया था।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- भाजपा नेता गौरव राजावत सहित पांच के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश, मारपीट और चौथ मांगने का है आरोप - June 24, 2026
- जबरन तमंचा पकड़ाकर वीडियो बनाने और चौथ मांगने के मामले में अदालत ने आरोपी को दी जमानत - June 24, 2026
- आगरा की प्रसिद्ध अब्बू लाला दरगाह पर गुंडागर्दी और अवैध वसूली के मामले में अदालत सख्त, आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश - June 24, 2026




