आगरा/प्रयागराज: २३ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज (23 जुलाई 2025) प्राइमरी स्कूलों के विलय को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका पीलीभीत के सुभाष, यशपाल यादव और अत्येंद्र कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून 2025 को जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय करने का प्रावधान है।
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इस सरकारी आदेश के तहत, कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को उनके आस-पास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ करेगी। इस सुनवाई पर हजारों छात्रों और शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा ढांचे पर पड़ सकता है।
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