आगरा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (लखनऊ) के निर्देशानुसार, आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु विस्तृत रणनीति बनाई गई।
नोटिस तामीला और वादों के निस्तारण पर जोर
बैठक के दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को कड़े निर्देश दिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए वादों में कम से कम दो बार नोटिस भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने जोर दिया कि केवल नोटिस भेजना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी सटीक तामीला (सर्विस) पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
न्यायाधीश महोदय ने अधिकारियों से अधिक से अधिक वादों को लोक अदालत के लिए संदर्भित करने को कहा ताकि अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण हो सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की रही उपस्थिति
इस अवसर पर न्यायिक तंत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें माननीय अमरजीत (अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत), माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) और माननीय अचल प्रताप सिंह (विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) आदि शामिल थे।

सभी ने लोक अदालत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी समन्वय पर चर्चा की ।
जनता से अपील और मीडिया का सहयोग
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, माननीय विनीता सिंह-प्रथम ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील की है।
उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाना है।
उन्होंने मीडिया संस्थानों से आग्रह किया कि लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें और आयोजन को सफल बना सकें।
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