राज्य सरकार से माँगा हलफनामा
आगरा/प्रयागराज: ३१ जुलाई ।
कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज मामले में उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है और अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर, 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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इस एफआईआर में उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इज़रायल आटेवाला समेत अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है।
पुलिस के आरोप के मुताबिक, इरफ़ान सोलंकी एक गैंग बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आम जनता को भयभीत करते थे।
अब इस मामले में सभी की निगाहें 13 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब राज्य सरकार अपना हलफनामा प्रस्तुत करेगी।
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