पुलिस की लापरवाही से 9 आरोपी हुये बरी
आगरा 5 सितंबर।
बल्वा, शासकीय कार्य में बाधा, पथराव, हत्या प्रयास, सेवन क्रिमनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोपित सद्दाम, इनायत, इमरान, मो.शाहरुख, मो.इरशाद, मो. वसीउद्दीन, मो. मुईनुद्दीन ,दिलशाद,एवं फरहान निवासी गण तमोली पाड़ा थाना मंटोला को पुलिस की लापरवाही पर अपरजिला जज माननीय संजय के. लाल ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार 14 मई 2014 को नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी मुकदमा मुकीम एवं उसके पुत्र गण को साथ ले थाना मंटोला का भारी भरकम पुलिस दल हथियारों से लैस हो आरोपी गण द्वारा किये अवैध अतिक्रमण को हटाने तमोली पाड़ा पहुंचा था ।
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आरोपी गण को नगर मजिस्ट्रेट के आदेश का हवाला देनें पर अतिक्रमण हटाने की कहने पर आरोपीगण ने कहा ऐसे आदेश तो आते रहते हैं ।आरोपियों ने पुलिस दल के साथ गाली गलौज कर पुलिस दल पर अवैध तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी । मकानों की आड़ लेने पर जैसे तैसे पुलिस कर्मियों की जान बचीं।
आरोपियों के घर की महिलायो ने घरों की छत पर चढ़ कर पुलिस दल पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें फेंक उनकी हत्या का प्रयास किया। आरोपियों के कृत्य से इलाके में भगदड़ मच गई।
यातायात पूर्ण रूपेण बाधित हो गया। दुकान, मकान के शटर, खिड़की दरवाजा धड़ाधड़ बंद हो गये।पुलिस ने उक्त मामले में संगीन धाराओं के तहत 9 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने वाले एच. सी.पी. जवाहर सिंह धाकरे, पुलिस कर्मी मोविन अहमद खान, भवानी सिंह, निरीक्षक पहुप सिंह, निरीक्षक वीरपाल सिंह, हैड कॉन्स्टेबिल अंशुल कुमार,अनुज मलिक एवं मो.मुकीम को गवाही हेतु अदालत में पेश किया गया।
अपर जिला जज माननीय संजय के.लाल ने मुकदमें के विचारण उपरांत आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क, पुलिस द्वारा घटना स्थल से ईंट, पत्थर, कांच के टुकड़े, कारतूस के खोखे आदि बरामद कर अदालत में पेश करने मे विफल रहने, इतनी बड़ी घटना में किसी के कोई चोट नहीं आने, स्वतंत्र गवाह के अभाव, किसी पुलिस कर्मी का मैडिकल नहीं होने के आधार पर सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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