इलाहाबाद हाईकोर्ट में मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी से जुड़े हेट स्पीच मामले में हुई सुनवाई

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कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दिया दो हफ्ते का समय

आगरा /प्रयागराज २७ मई ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी से जुड़े हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही, मामले में विपक्षी संख्या दो दारोगा गंगाराम को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।

अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश की गई हेट स्पीच से जुड़ी ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को चुनौती दी है।

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यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी देने से जुड़ा है। 4 मार्च, 2022 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। दारोगा गंगाराम बिंद की तहरीर पर मऊ कोतवाली में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।

आरोप था कि 3 मार्च, 2022 को एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब-किताब करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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मनीष वर्मा
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