आगरा 12 फरवरी ।
धोखाधड़ी, हत्या प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धारा में आरोपित कुख्यात सट्टा किंग श्याम बोहरा पुत्र श्रीराम बोहरा निवासी पार्श्वनाथ पंचवटी अपार्टमेंट, थाना ताजगंज को एडीजें 10 माननीय काशी नाथ ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिये।
थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सुभाष सिंह कठेरिया ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय मैच एवं विश्व कप फुटबाल के मैचों में मोबाइल के माध्यम से बड़े स्तर पर सट्टे की सूचना पर 7 जुलाई 2018 को यमुना किनारा रोड पर मय अधीनस्थ आरोपी श्याम बोहरा की घेराबंदी करनें पर उसने पुलिसकर्मियों को अपनी गाड़ी से रौंदने का प्रयास किया ।
पुलिस दल ने बल प्रयोग कर आरोपी श्याम बोहरा को दबोच उसके कब्जें से कई मंहगे मोबाइल,गाड़ी से लाखों की नगदी आदि बरामद हुई।पुलिस ने कुख्यात सट्टा किंग श्याम बोहरा के विरुद्ध धोखाधड़ी, हत्या प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।
एडीजें 10 माननीय काशीनाथ ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक एवं शिशुपाल सिंह कंसाना के तर्क पर आरोपी श्याम बोहरा को बरी करने के आदेश दिये।
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