आरोपी नें कटीले तार गलें में लपेट हत्या कर दी थीं
आगरा 11 फरवरी ।
महिला की हत्या के आरोप में आरोपित श्री निवास पुत्र मिनतराज निवासी ग्राम इधोंन, थाना फतेहाबाद, जिला आगरा को दोषी पातें हुये एडीजे माननीय अमरजीत ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना निबोहरा में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा मानिक चन्द निवासी मोहल्ला मल्लाह टूला, फतेहाबाद ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकीं पुत्री श्रीमती श्यामो की शादी घटना से दस वर्ष पूर्व ओमप्रकाश पुत्र जगराम निवासी धारा पुरा, थाना फतेहाबाद, जिला आगरा के साथ हुई थी।
27 मार्च 2024 को वादी की पुत्री दोज पर अपने भाई का टीका करनें मायके आ रहीं थीं उसी दौरान किसी नें वादी की पुत्री की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी।
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लाश की शिनाख्त वादी के पुत्र बंटी ने की थी। वादी की पुत्री के गले में कँटीला तार लपेट उसकीं निर्ममतापूर्वक हत्या की थी।पुलिस ने वादी की पुत्री के गले से बामुश्किल तार काट अलग किया था।
पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें दौरान ज्ञात किया कि आरोपी श्री निवास का वादी की पुत्री के ससुराल में आना जाना था। वादी की पुत्री एवं आरोपी के मध्य प्रेम सम्बंध हो गये थे। आरोपी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था जबकि मृतका किसी कीमत पर आरोपी को छोड़ने को तैयार नहीं थी।
घटना वाले दिन जब मृतका अपने मायकेँ आ रहीं थीं तब रास्ते में मिले आरोपी ने उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने के बहाने अपने साथ बैठा उसकीं हत्या कर लाश खेत में फेंक दी थी।
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी ने 11 गवाह अदालत में पेश किये। एडीजें माननीय अमरजीत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी के तर्क पर आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया।
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