आगरा 11 फ़रवरी ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने धनराशि की वसूली के लिए जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र भेजा है। पत्रावली 19 अप्रैल को पेश होगी।
परिवादी नरेन्द्र उपाध्याय ने सहारा की योजना में धनराशि जमा की थी। धनराशि का भुगतान न होने पर नरेन्द्र उपाध्याय ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से सहारा के खिलाफ परिवाद दायर किया।
Also Read – घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में अदालत ने की अग्रिम जमानत स्वीकृत
dis
आयोग ने सहारा को धनराशि अदा करने के आदेश दिए। सहारा द्वारा आदेश का पालन न करने पर साल 2022 में परिवादी ने एक बार फिर आयोग की शरण ली और इजराय वाद दायर किया।
आयोग द्वारा आरसी जारी होने के बाद 55 हजार 137 रुपये की धनराशि वसूल करके जमा करा दी गई। शेष धनराशि 93 हजार 743 रुपये की धनराशि की वसूली के लिए एक बार फिर जिलाधिकारी लखनऊ को आरसी भेजी गई है। पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिए मण्डलायुक्त लखनऊ को भी भेजी गई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




