आगरा 11 फ़रवरी ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने धनराशि की वसूली के लिए जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र भेजा है। पत्रावली 19 अप्रैल को पेश होगी।
परिवादी नरेन्द्र उपाध्याय ने सहारा की योजना में धनराशि जमा की थी। धनराशि का भुगतान न होने पर नरेन्द्र उपाध्याय ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से सहारा के खिलाफ परिवाद दायर किया।
Also Read – घर में घुस मारपीट एवं अन्य आरोप में अदालत ने की अग्रिम जमानत स्वीकृत
dis
आयोग ने सहारा को धनराशि अदा करने के आदेश दिए। सहारा द्वारा आदेश का पालन न करने पर साल 2022 में परिवादी ने एक बार फिर आयोग की शरण ली और इजराय वाद दायर किया।
आयोग द्वारा आरसी जारी होने के बाद 55 हजार 137 रुपये की धनराशि वसूल करके जमा करा दी गई। शेष धनराशि 93 हजार 743 रुपये की धनराशि की वसूली के लिए एक बार फिर जिलाधिकारी लखनऊ को आरसी भेजी गई है। पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिए मण्डलायुक्त लखनऊ को भी भेजी गई है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- उपभोक्ता आयोग प्रथम का अहम फैसला: लोन चुकता होने के बाद मूल बैनामा वापस न करने पर पीएनबी पर लगाया दो लाख तीस हज़ार का जुर्माना - August 24, 2026
- 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 20 वर्ष की कैद और जुर्माना - August 22, 2026
- 8 लाख 25 हजार रुपये के चेक डिसऑनर होने पर आरोपी अदालत में तलब - August 22, 2026




