आगरा ।
पूर्व विधायक स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग की पत्नी और पुत्रों को एक सिविल मामले में बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज (एडीजे)-21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ दायर की गई सिविल अपील को खारिज कर दिया है, जिससे निचली अदालत के फैसले पर मुहर लग गई है।
मामला प्रेमचंद अग्रवाल बनाम गर्ग परिवार का था। प्रेमचंद अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि 2018 में पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने अपने व्यापार के लिए उनसे 5 लाख रुपये उधार लिए थे।

यह राशि 6 महीने में 12% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया गया था। अग्रवाल के अनुसार, जगन प्रसाद गर्ग ने उन्हें एक पोस्ट-डेटेड चेक भी दिया था।
10 अप्रैल 2019 को जगन प्रसाद गर्ग के निधन के बाद, प्रेमचंद अग्रवाल ने उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी और पुत्रों, वैभव गर्ग और सुभाष गर्ग, के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया था। उन्होंने परिवार को जगन प्रसाद गर्ग का कानूनी उत्तराधिकारी बताते हुए यह मुकदमा किया था।

अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने 7 सितंबर 2024 को वादी का मुकदमा खारिज कर दिया था, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अपील दायर की।
एडीजे-21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.पी. सिंह और शुभम पाल सिंह के तर्कों को स्वीकार किया और अपील को खारिज कर दिया।
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