33 वर्षीय पुत्र की हो गईं थीं दुर्घटना में मृत्यु
अदालत ने इंश्योरेंश कंपनी से 33 लाख रुपये मय ब्याज दिलाने के दिये आदेश
आगरा 28 अगस्त।
33वर्षीय पुत्र की दुर्घटना में असमय मृत्यु हो जाने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें मृतक के माता पिता को याचिका दाखिल करने की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 33 लाख 9 हजार 968 रुपये दिलाने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार श्रीमती आशा देवी पत्नी गंगा शरण निवासनी विनोद विहार कॉलोनी, जिला आगरा नें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि उनका 33 वर्षीय अविवाहित पुत्र पंकज कुमार 16 जून 20 को बुलेरो में बैठ फिरोजाबाद से आगरा आ रहा था,
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रात्रि 12 बजें करीब आगरा फिरोजाबाद मार्ग स्थित टोल के समीप ट्रक संख्या HR 55 AF 4610 के चालक बादल सिंह निवासी जनपद मैनपुरी ने बुलेरो में पीछे से टक्कर मार उसमें बैठे वादनी के पुत्र पंकज कुमार, बुलेरो चालक राहुल देव सागर, हसन कुमार, एवं चौहान सिंह को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। वादनी के पुत्र की इलाज के दौरान 17 जून 20 को मृत्यु हो गयीं।
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वादनी एवं उसके पति के जीवन यापन का उनका पुत्र ही एक मात्र सहारा था, पुत्र की असमय मृत्यु हो जानें पर बुजुर्ग माता पिता पूर्णतया असहाय हो गयें।
उन्होने प्रतिकर प्राप्ति हेतु अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की जिसें स्वीकार कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें वादनी मुकदमा एवं उसके पति को मुकदमा दायर करनें की दिनांक 23 जुलाई 20 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 33,09,968/- रुपये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दिलाने के आदेश दे बड़ी राहत प्रदान की।
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