पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के आरोपियों की जमानत याचिका जिला जज आगरा ने की स्वीकार

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आगरा।

खेरागढ़ स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और पंप को आग लगाने की धमकी देने के मामले में जेल में निरुद्ध दो आरोपियों की जमानत अदालत ने स्वीकार कर ली है।

जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लखन सिकरवार और कार्तिक सूर्यवंशी की रिहाई के आदेश जारी किए।

मामला थाना खेरागढ़ में दर्ज पुलिस रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसके अनुसार 23 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि माधव पेट्रोल पंप पर कुछ युवक हंगामा कर रहे हैं।

आरोप था कि उक्त युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मी सागर कुमार के साथ अभद्रता की और जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन दबा दी। साथ ही वहां मौजूद लोगों को पेट्रोल पंप फूंकने की धमकी भी दी गई।

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पुलिस ने हस्तक्षेप करने पर अपने साथ भी अभद्रता होने का दावा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भय सिंह गुप्ता और विक्रांत गुप्ता ने तर्क दिया कि विवाद का मुख्य कारण पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा कम पेट्रोल देना था।

बचाव पक्ष ने कहा कि पेट्रोल पंप मालिक ने अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए युवकों को झूठे मामले में फंसाया है।

अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें कोई गंभीर चोट पुष्ट नहीं हुई।

आरोपियों के अधिवक्ताओं के तर्कों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जिला जज ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।

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विवेक कुमार जैन
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