मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी
आगरा/ नई दिल्ली 18 सितंबर ।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के सामान की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जहां तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता ने डिजिटल उपकरण लौटाने की मांग की थी। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट की एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को यहां ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित उस कोचिंग सेंटर परिसर में रखे सामान की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके बेसमेंट में डूबने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी।
Also Read - कृष्ण जन्मभूमि केस: मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुकदमों की स्थिरता बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कियाअदालत कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता की अर्जी पर विचार कर रही है, जिन्होंने परिसर में रखे डिजिटल और अन्य उपकरण लौटाने का सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
अर्जी का जवाब देते हुए सीबीआई ने इसका विरोध किया। दलील दी कि उसने अभी तक किसी भी सामान की फेहरिस्त तैयार नहीं की है और न ही आवेदक ने सामान के मालिकाना हक के संबंध में उसे कोई अंडरटेकिंग उपलब्ध कराई है।
Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में वकीलों के ड्रेस कोड में छूट की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकारजांच अधिकारी से निर्देश लेने के बाद एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अर्जुन आनंद ने अदालत से कहा कि सीबीआई परिसर में रखे सामान की इन्वेंटरी तैयार करेगी।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-2 माननीय निशांत गर्ग ने आदेश में कहा कि सीबीआई मामले में अगली सुनवाई से पहले सामान की फेहरिस्त तैयार कर ले।
उस दौरान आवेदक (कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता) के दो प्रतिनिधियों को वहां मौजूद रहने की इजाजत है। आवेदक के प्रतिनिधि स्टूडेंट्स के नामों के साथ उनके बैग और अन्य सामान आदि के बारे में सीबीआई अफसरों को बताएंगे, अगर ऐसा करना संभव हो।

इस आदेश के साथ अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय कर दी। एडवोकेट सान्या सूद के जरिए दायर आवेदन में गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के परिसर से कुछ मूवेबल डिजिटल और अन्य उपकरण लौटाने का सीबीआई को निर्देश दे।
9 सितंबर को सीबीआई से इस पर जवाब मांगा गया था।
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