हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

सगाई समारोह के दौरान नशे की हालत में हर्ष फायरिंग कर एक युवक की जान लेने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है।

अपर जिला जज (ADJ) माननीय मृदुल दुबे ने आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राहुल शर्मा को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

यह घटना आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र की है, जहां एक सगाई समारोह की खुशियां मातम में बदल गई थीं।

* घटना का क्रम: वादी सीताराम शर्मा का पुत्र सुभाष चंद शर्मा अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित लग्न-सगाई समारोह में शामिल होने गया था।

* नशे में फायरिंग: समारोह के दौरान आरोपी राजीव शर्मा, जो कि नशे में धुत था, ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी।

Also Read – आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश

* युवक की मौत: आरोपी द्वारा चलाई गई गोली सीधे सुभाष चंद को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।

* कानूनी कार्यवाही: मृतक के पिता की तहरीर पर थाना सदर में आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

न्यायालय का निर्णय:

सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार पाराशर ने प्रभावी पैरवी की।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि हर्ष फायरिंग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है।

दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राहुल शर्मा (निवासी प्रेम नगर, उखर्रा रोड) को 7 साल की जेल की सजा सुनाई।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *