आगरा में अवैध धर्मांतरण के चर्चित मामले में वादी से हुई जिरह, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि तय की

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आगरा।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-14) माननीय ज्योत्सना सिंह की अदालत में सोमवार को अवैध धर्मांतरण से जुड़े एक चर्चित मामले की सुनवाई हुई।

अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा वादी मुकदमा से जिरह की गई। जिरह की प्रक्रिया के बाद अदालत ने मामले में आगे की जिरह के लिए पत्रावली पर 5 अगस्त की तिथि नियत की है।

सुनवाई के दौरान अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एस.पी. भारद्वाज और वादी के अधिवक्ता जगदीश कुमार भी उपस्थित रहे।

थाना सदर में दर्ज इस अवैध धर्मांतरण के मामले में इससे पूर्व 22 जून को एडीजे-14 की अदालत ने 14 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

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आरोप तय होने के बाद अदालत ने वादी मुकदमा की गवाही के लिए 7 जुलाई की तिथि तय की थी, जिस दिन वादी के बयान अदालत में दर्ज किए गए थे।

इसके पश्चात आरोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा वादी से जिरह के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके क्रम में सोमवार को पत्रावली पेश होने पर जिरह की गई।

उल्लेखनीय है कि इस गंभीर मामले में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वादी की पुत्रियों को कोलकाता के मुस्लिम बाहुल्य इलाके तपसिया से सकुशल बरामद किया था। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपियों में एस.वी. कृष्णा उर्फ आयशा, रीथ बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, ऊष्मा खान, जुनैद कुरैशी, अबू तालिब, मोहम्मद रहमान कुरैशी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार, मनोज कनोजिया उर्फ मुस्तफा, अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह, अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला शामिल हैं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

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विवेक कुमार जैन
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