आगरा:
नशीले पाउडर की बरामदगी और रेल यात्रियों को लूटने के आरोप में पकड़े गए एक अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने आरोपी राजेन्द्र सिंह उर्फ सलीम मोहम्मद पुत्र सरवर दीन, निवासी खानपुर, थाना ब्यास, जिला अमृतसर, पंजाब को बरी करने का आदेश दिया।
क्या था मामला ?
थाना जीआरपी आगरा कैंट में दर्ज मामले के अनुसार, 27 सितंबर 2018 को वादी मुकदमा एसएचओ ललित कुमार त्यागी, एसआई मनोज कुमार दीक्षित और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग और गश्त कर रहे थे।
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इसी दौरान, उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि स्टेशन पर नशीला पाउडर खिलाकर रेल यात्रियों का सामान लूटने वाले लोग मौजूद हैं। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी और आरोपी राजेन्द्र सिंह उर्फ सलीम मोहम्मद सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी के पास से 240 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था।
बरी होने का कारण:
अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश निम्न कारणों पर विचार करते हुए दिया:
* एनडीपीएस एक्ट का अनुपालन नहीं: अभियोजन पक्ष द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत आवश्यक प्रक्रियात्मक नियमों का सही से अनुपालन नहीं किया गया।
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* स्वतंत्र गवाह का अभाव: बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र गवाह (इंडिपेंडेंट विटनेस) की गवाही या उपस्थिति का अभाव।
* बचाव पक्ष के तर्क: आरोपी के अधिवक्ता रूपेश भारद्वाज द्वारा पेश किए गए तर्कों को अदालत ने स्वीकार किया।
इन कमियों और साक्ष्य के अभाव के आधार पर, विशेष न्यायाधीश ने आरोपी राजेन्द्र सिंह उर्फ सलीम मोहम्मद को सभी आरोपों से बरी करने का फैसला सुनाया।
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