आगरा।
8 लाख 50 हजार रुपये का चेक बाउंस (डिसऑनर) होने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी को तलब करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला कमला नगर, आगरा निवासी हरजीत कौर पुत्री मंजीत सिंह द्वारा दायर किया गया है।
वादिया ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया है कि आरोपी वरुण गुप्ता पुत्र योगेश चंद गुप्ता (मूल निवासी मीनाक्षी पुरम, कमला नगर और हाल निवासी द्वारिका पुरम कालोनी, टूंडला, जिला फिरोजाबाद) ने उनसे 8 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि उधार ली थी।
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मामले के विवरण के अनुसार, वादिया और विपक्षी के बीच पुराने पारिवारिक संबंध थे।
इसी भरोसे के आधार पर आरोपी ने अपने व्यापारिक कार्यों के लिए उक्त धनराशि उधार ली थी।
तय समय सीमा समाप्त होने के बाद जब वादिया ने अपना पैसा वापस मांगा, तो विपक्षी वरुण गुप्ता ने भुगतान के तौर पर 29 दिसंबर 2025 की तारीख का एक्सिस बैंक, बेलनगंज शाखा का 8 लाख 50 हजार रुपये का चेक वादिया को दिया।
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जब वादिया द्वारा उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिश ऑनर (बाउंस) हो गया। इसके पश्चात वादिया ने अदालत की शरण ली।
न्यायालय में वादिया के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी तर्कों और साक्ष्यों को सुनने के पश्चात, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को संज्ञान में लेते हुए विपक्षी वरुण गुप्ता को अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
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